अहमदाबाद महानगरपालिका ने मोटेरा क्षेत्र में स्थित आसाराम के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।
यह आश्रम हजारों वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली जमीन पर बना हुआ था। इससे पहले प्रशासन ने आश्रम को आवंटित भूमि की मंजूरी रद्द कर दी थी। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मोटेरा स्थित लगभग 33 हजार वर्ग मीटर जमीन के अन्य उपयोग से जुड़े मुद्दे पर राज्य सरकार और महानगरपालिका के पक्ष को उचित माना। कोर्ट ने आश्रम को गिराने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था।
नियमों के अनुसार, इस प्रकार की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को शुल्क लेकर नियमित नहीं किया जा सकता।
जानकारी के अनुसार, महानगरपालिका ने आश्रम का आवेदन अक्टूबर 2025 में ही अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद आश्रम की ओर से इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी।
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