राज्यसभा की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में अब 34 नहीं 38 जज होंगे

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राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया।

इस विधेयक के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। इसके लागू होने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।

विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री ने सदन में पेश किया। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते मामलों और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इससे लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण में मदद मिलेगी और न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम में संशोधन के जरिए यह वृद्धि की जा रही है। मौजूदा व्यवस्था के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। संशोधन लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी।

राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक अब आगे की संसदीय और संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरेगा। कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट में चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।

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