500 रुपये की शर्त पड़ी भारी, गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

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कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर एक नए कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ 500 रुपये की कथित शर्त लगाने के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

यह पूरा मामला तुमकुरु में आयोजित राज्य स्तरीय प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, मंत्री ने जिला उपायुक्त शुभा कल्याण के साथ दोस्ताना अंदाज में 500 रुपये की शर्त लगाई थी कि विजयपुरा की टीम मुकाबला जीतेगी। लेकिन मैच में दक्षिण कन्नड़ की टीम ने 36-26 से जीत हासिल कर ली। बाद में पुरस्कार वितरण के दौरान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस शर्त का जिक्र किया, जिसके बाद यह मामला विवादों में आ गया।

इस घटना को लेकर एचआर नागभूषण नामक व्यक्ति ने निजी शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि सार्वजनिक मंच पर शर्त लगाना कानून का उल्लंघन है, और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए।

शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की 42वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के तहत आता है, जिसकी जिम्मेदारी खुद जी. परमेश्वर के पास है—ऐसे में यह मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है।

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