दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के जमानत बॉन्ड स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि यदि दोनों किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं हैं, तो उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। यह आदेश दिल्ली पुलिस की उस मांग के बाद आया, जिसमें दोनों की न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की अपील की गई थी। दास और रांका पिछले सात दिनों से हिरासत में थे।
दास और रांका की रिहाई पर अभिजीत दीपके ने साझा किया वीडियो
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दोनों नेताओं की रिहाई के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘चक दे! इंडिया’ के क्लाइमैक्स सीन की एक क्लिप साझा की। उनकी इस पोस्ट ने दोनों कार्यकर्ताओं की रिहाई के घटनाक्रम की ओर ध्यान खींचा।
हाई कोर्ट ने वैकल्पिक कानूनी मंच पर जाने की दी सलाह
इससे पहले, सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी हिरासत बढ़ाए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें SEM अदालत के आदेश का इंतजार करने को कहा। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वे फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उचित अपीलीय या पुनरीक्षण मंच का रुख कर सकते हैं।
Comments are closed.