बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा – असर गहरा हुआ तो लेंगे एक्‍शन

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बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दी चेतावनी

बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए — यानी ‘मास एक्सक्लूजन’ हुआ — तो वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह याद दिलाया कि वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि यदि मतदाता सूची से लोगों के नाम सामूहिक रूप से हटाए गए पाए जाते हैं, तो कोर्ट हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी।

इस विषय से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा।

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