अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को ठहराया गैरकानूनी, भड़के पूर्व राष्ट्रपति बोले- ‘यह फैसला देश को बर्बाद करेगा’
कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी, बोले- ‘यह फैसला देश बर्बाद कर देगा’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए मनमाने टैरिफ लगाए, जबकि राष्ट्रपति को ऐसा असीमित अधिकार नहीं है।
हालांकि अदालत ने फिलहाल इन टैरिफ पर रोक नहीं लगाई है और ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का समय दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को लागू करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) का सहारा लिया था. जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर इसे सही ठहराया गया. अमेरिकी संविधान के मुताबिक कांग्रेस के पास टैरिफ समेत तमाम टैक्स लगाने की पावर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में दे दी गई है, जिसका ट्रंप ने धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है. इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका के विरोधी देशों जैसे- ईरान और नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है.
फैसले पर नाराज ट्रंप ने कहा, “अगर इसे लागू होने दिया गया तो यह अमेरिका को बर्बाद कर देगा।” वहीं व्हाइट हाउस ने इस आदेश को पक्षपातपूर्ण बताते हुए भरोसा जताया कि आखिरकार उनकी जीत होगी।
कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला अमेरिकी व्यापार हितों की रक्षा करेगा और साफ संदेश देगा कि राष्ट्रपति टैरिफ लगाने में अपनी मनमानी नहीं कर सकते।
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