अमेरिका में ट्रंप को कानूनी झटका, केनेडी सेंटर से नाम हटाने की मांग आगे बढ़ी

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केनेडी सेंटर नाम विवाद: अदालत ने ट्रंप का नाम हटाने का आदेश दिया, बोर्ड का फैसला अवैध करार

अमेरिका की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स का नाम राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखना गैरकानूनी था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमारत से ट्रंप का नाम हटाया जाए।

न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केनेडी सेंटर का नाम बदलने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। अदालत के अनुसार, गवर्निंग बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह निर्णय लिया था, इसलिए यह कदम वैधानिक रूप से गलत है।

यह प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी के नाम पर था। पिछले साल दिसंबर में बोर्ड ने मतदान के जरिए इसका नाम बदलकर “ट्रंप केनेडी सेंटर” करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद भवन पर ट्रंप का नाम प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया।

अदालत ने आदेश दिया है कि 14 दिनों के भीतर इमारत और उससे जुड़े सभी हिस्सों से ट्रंप का नाम हटाया जाए। साथ ही कोर्ट ने उस योजना पर भी अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत मरम्मत और नवीनीकरण के लिए केंद्र को लंबे समय तक बंद करने की तैयारी थी।

फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत पर नाराजगी जताई और कहा कि वह अब इस संस्थान से खुद को अलग कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मामला कांग्रेस को तय करना चाहिए और वही इस संस्थान का भविष्य तय करे।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन के कई फैसले और सरकारी संस्थानों में बदलाव की कोशिशें लगातार चर्चा में हैं।

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