न्यू ईयर से पहले गाजियाबाद में सख्ती, धारा 163 लागू; मॉल-होटल-क्लब पर टाइम लिमिट

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नए साल 2026 के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन राजधानी में जश्न के लिए इस बार कड़े नियम लागू किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने 31 दिसंबर की रात सार्वजनिक जगहों पर जश्न मनाने की समय-सीमा तय कर दी है। रात 1 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या समारोह की अनुमति नहीं होगी।

यह नियम मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और बैंक्वेट हॉल पर भी समान रूप से लागू रहेगा। पुलिस ने साफ किया है कि म्यूजिक सिस्टम तय डेसिबल लिमिट से अधिक तेज नहीं बजाया जा सकेगा।

शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

पुलिस के मुताबिक शराब की बिक्री केवल तय समय के भीतर ही की जा सकेगी। साथ ही पार्किंग ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित जांच के किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश न दिया जाए। सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना या स्टंट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राजधानी में पटाखों और किसी भी तरह की आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

क्या नहीं करना होगा?

  • रात 1 बजे के बाद किसी सार्वजनिक स्थान, मॉल, होटल या क्लब में जश्न मनाना
  • तय सीमा से अधिक तेज आवाज में म्यूजिक बजाना
  • सड़क पर शराब पीना, हंगामा करना या तेज रफ्तार में वाहन चलाना
  • पटाखे या किसी भी तरह की आतिशबाजी करना
  • बिना जांच के पार्किंग में वाहन ले जाना

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न तय नियमों के तहत और सुरक्षित तरीके से मनाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

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