GST 2.0 दरें आज से लागू: फायदे और असर के 10 बड़े पॉइंट्स

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GST 2.0 आज से लागू: जानें 10 बड़े बदलाव और उनका असर।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नई दरों के लागू होने से रोज़मर्रा की कई चीज़ें सस्ती होंगी, तो कुछ नियम और स्पष्ट किए गए हैं। आइए, 10 अहम पॉइंट्स में समझते हैं नई जीएसटी दरों का असर—

जीवन बीमा पर राहत
अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे आम लोगों को सीधी बचत होगी।

हेल्थ इश्योरेंस भी टैक्स-फ्री
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी प्रीमियम की राशि पूरी तरह ग्राहकों के काम आएगी।

दवाओं पर 5% टैक्स
जरूरी दवाओं को पूरी छूट नहीं दी गई, लेकिन अब इन्हें 5% स्लैब में ला दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इससे निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ ले सकेंगे।

डेयरी उत्पादों पर असर
डेयरी स्रोतों से मिलने वाले UHT दूध को पूरी तरह जीएसटी-मुक्त कर दिया गया है। लेकिन सोया और अन्य प्लांट-बेस्ड दूध पर अब 5% टैक्स लगेगा।

कॉस्मेटिक्स होंगे सस्ते
फेस पाउडर और शैंपू पर जीएसटी दर घटा दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।

किराए और लीज पर नया नियम
यदि कोई सामान बिना ऑपरेटर के लीज या किराए पर दिया जाता है, तो उस पर उतना ही टैक्स लगेगा जितना उसकी बिक्री पर लगता है। जैसे कार पर 18% जीएसटी है, तो किराए पर देने पर भी यही दर लागू होगी।

आयात पर भी नई दरें
आयातित वस्तुओं पर अब संशोधित जीएसटी दरें लागू होंगी। IGST की नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं।

यात्रा सेवाओं पर टैक्स
सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर बिना ITC के 5% टैक्स पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं हवाई यात्रा में इकोनॉमी टिकट पर 5% और बिजनेस/प्रीमियम क्लास पर 18% टैक्स लगेगा।

लोकल डिलीवरी सेवाओं पर बदलाव
अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए लोकल डिलीवरी सेवाएं देता है, तो जीएसटी भरने की ज़िम्मेदारी अब ई-कॉमर्स ऑपरेटर की होगी।

रोज़मर्रा की चीज़ों पर राहत
दरों में बदलाव से घरेलू उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।

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