दिल्ली में PUC के बिना पेट्रोल-डीजल पर रोक, आज से लागू हुआ नया आदेश

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पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती

दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर यातायात पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग, नगर निगम और खाद्य विभाग के अधिकारी भी पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगे, ताकि नियम का उल्लंघन न हो।

इन वाहनों पर नहीं लागू होगा प्रतिबंध

PUC सर्टिफिकेट की जांच के लिए ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस मौके पर भी जांच करेगी। हालांकि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।

PUC बनवाने के लिए उमड़ी भीड़

सरकार के आदेश के बाद बुधवार को PUC सर्टिफिकेट अपडेट कराने के लिए केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं। एक वाहन चालक ने कहा, “इस फैसले से आम लोगों को परेशानी होगी। दफ्तर जाना मुश्किल होगा और नुकसान भी उठाना पड़ेगा।”

पेट्रोल पंप डीलरों की आशंका

दिल्ली के पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि बिना पर्याप्त कानूनी और तकनीकी तैयारी के इस नियम को लागू करने से पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

8 लाख वाहनों पर जुर्माना

अधिकारियों के मुताबिक, वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं होने के चलते अब तक करीब 8 लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। आने वाले दिनों में जांच और तेज की जाएगी।

गैर-BS6 वाहनों की एंट्री पर रोक

वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS6 वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर भी आज से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात हैं।

बॉर्डर पर सख्त निगरानी

परिवहन विभाग के 78 से 80 प्रवर्तन दल कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बाजघेरा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे समेत अन्य प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किए गए हैं।

GRAP के तहत सख्ती

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि GRAP के तीसरे और चौथे चरण के दौरान BS-6 से नीचे और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहनों की PUC स्थिति और उत्सर्जन श्रेणी की जांच ANPR सिस्टम और मौके पर मैनुअल चेकिंग के जरिए की जाएगी।

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