जयपुर कोर्ट सख्त, सलमान खान के खिलाफ फिर जमानती वारंट जारी

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कोर्ट के आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखने के मामले में जयपुर की उपभोक्ता अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 23 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

यह आदेश राजश्री पान मसाला (केसर युक्त इलायची) के विज्ञापन पर लगी अदालती रोक के उल्लंघन को लेकर दिया गया है। इससे पहले जिला उपभोक्ता आयोग ने 15 जनवरी को सलमान खान को जमानती वारंट के जरिए तलब किया था, जिसके खिलाफ अभिनेता ने रिवीजन याचिका दायर की थी।

परिवादकर्ता ने उठाया भ्रामक विज्ञापन का मुद्दा

सलमान खान द्वारा राजश्री पान मसाले का विज्ञापन किए जाने को लेकर इंद्रमोहन सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ‘केसर युक्त इलायची’ और ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।

परिवाद में यह भी सवाल उठाया गया है कि जब केसर की कीमत करीब चार लाख रुपये प्रति किलो है, तो पांच रुपये के पाउच में केसर युक्त उत्पाद उपलब्ध कराना कैसे संभव है। सलमान खान राजश्री पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर हैं।

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