शेख हसीना को भ्रष्टाचार मामले में 5 साल की सजा, भतीजी-बहन सहित 14 अन्य आरोपी

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बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाले के एक और मामले में सजा सुनाई गई है।

ढाका की विशेष अदालत-4 ने सोमवार को हसीना को पाँच साल जेल, उनकी बहन शेख रेहाना को सात साल और भतीजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल कैद की सजा सुनाई। तीनों अदालत में मौजूद नहीं थीं। अदालत ने इस मामले में कुल 17 आरोपियों पर फैसला दिया, जिनमें से 14 को पाँच-पाँच वर्ष जेल और सभी दोषियों पर एक-एक लाख टका जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर छह महीने अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

यह फैसला भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) द्वारा पूर्बाचल न्यू टाउन परियोजना में भूखंड आवंटन की कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज छह मामलों में से एक पर आया है। आरोप है कि हसीना ने अधिकारियों की मिलीभगत से अपने बेटे साजीब वाजिद, बेटी साइमा वाजिद, बहन रेहाना और अन्य रिश्तेदारों के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए 7200 वर्ग फीट के प्लॉट आवंटित कराए।

78 वर्षीय शेख हसीना को पिछले महीने मानवता के खिलाफ अपराधों के एक मामले में मौत की सजा और भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों में 21 वर्ष जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। ये सभी फैसले भी उनकी अनुपस्थिति में ही दिए गए।

5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद हसीना की अवामी लीग सरकार हटाई गई थी। तब से हसीना भारत में रह रही हैं।

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