सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग ठुकराई

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि मतदान समाप्त होने के बाद लगभग 76 लाख फर्जी वोट डाले गए थे। अदालत ने इस तर्क को आधारहीन बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

मुंबई-विक्रोली क्षेत्र के मतदाता चेतन चंद्रकांत अहिरे ने सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे रद्द करने, विजयी उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र वापस लेने और मतपत्रों का इस्तेमाल दोबारा शुरू करने जैसी मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून में ही इस याचिका को “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताते हुए खारिज कर दिया था।

सोमवार को जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने भी माना कि याचिका में कानूनी योग्यता और ठोस आधार का अभाव है। अदालत ने कहा कि यह मामला न्यायालय का समय व्यर्थ करने वाला है और इसे खारिज किया जाता है।

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