केंद्र सरकार ने निमेसुलाइड की 100 mg से अधिक टैबलेट पर लगाई रोक

3

केंद्र सरकार ने लोकप्रिय पेन किलर दवा निमेसुलाइड को लेकर अहम फैसला लिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ज्यादा डोज में इस दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। यह निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से सलाह के बाद लिया गया है। प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लागू किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी भी दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा सकती है।

सरकार का तर्क

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, “100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं मानी गई हैं। दर्द निवारण के लिए बाजार में इससे अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।”

बच्चों के लिए पहले से प्रतिबंध

निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जिसका उपयोग दर्द और सूजन कम करने में किया जाता है। हालांकि, इसके संभावित साइड इफेक्ट्स को देखते हुए सरकार पहले भी कदम उठा चुकी है। 2011 में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है।

कई देशों में पहले से बैन

निमेसुलाइड पर भारत से पहले कई देशों में रोक लग चुकी है। फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम समेत यूरोप के कई देशों ने 2007 में ही इस दवा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी निमेसुलाइड के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

सरकार के इस फैसले को मरीजों की सुरक्षा और दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Comments are closed.