आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, नई तीन जजों की पीठ करेगी विचार
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी एक याचिका का तत्काल उल्लेख किया गया, जिस पर प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई का आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने यह मामला नई तीन सदस्यीय पीठ—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया—को सौंप दिया। यह पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।
‘कान्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)’ की ओर से वकील ननिता शर्मा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग पीठों ने इस विषय पर परस्पर विरोधी आदेश दिए हैं। उन्होंने जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ के हालिया निर्देश और मई 2024 में जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ के आदेश का हवाला दिया।
जस्टिस माहेश्वरी ने कहा था कि “किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए।” इसके विपरीत, जस्टिस पार्डीवाला की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को शीघ्र हटाकर स्थायी रूप से आश्रय गृहों में रखने का आदेश दिया था।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को भावनाओं के दबाव में नहीं आना चाहिए और उसका दायित्व है कि वह न्याय, विवेक और समानता के स्थायी सिद्धांतों को कायम रखे, भले ही लोग उन सच्चाइयों को सुनना न चाहें।
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