नया नियम: H-1B वीजा के लिए आवेदन पर 88 लाख रुपये भरने होंगे

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ट्रंप ने बदले H-1B नियम, नई एप्लिकेशन पर 100,000 डॉलर फीस।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार, कुछ श्रेणी के वीजा धारक अब सीधे गैर-इमिग्रेंट वर्कर के रूप में अमेरिका प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही, नई एप्लिकेशन के लिए 100,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की फीस अनिवार्य होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बड़ी टेक कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन छोटे टेक फर्म और स्टार्टअप्स के लिए भारी साबित हो सकता है। व्हाइट हाउस ने तर्क दिया कि H-1B प्रोग्राम का अक्सर दुरुपयोग हुआ है और नई फीस यह सुनिश्चित करेगी कि केवल उच्च योग्य पेशेवर ही इसका लाभ उठा सकें।

H-1B वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अस्थायी तौर पर विशेष व्यवसायों में नियुक्त कर सकती हैं। भारत और चीन से हर साल हजारों तकनीकी कर्मचारी इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका जाते हैं।

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