घी-मिर्च समेत 5 खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक, राजस्थान में 9 लाइसेंस निलंबित

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राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 ब्रांड के घी और लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर रोक

राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और खाद्य मानकों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में निर्मित चार ब्रांड के देशी घी और एक ब्रांड के लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है।

विभाग के मुताबिक, दिल्ली के सरनाथ औद्योगिक क्षेत्र स्थित केडीपी फूड इंडस्ट्रीज के कृष्णा ब्रांड देशी घी, पंजाब के फाजिल्का स्थित हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जीएस गोल्ड ब्रांड लाल मिर्च पाउडर, बालोतरा स्थित दिशा एंटरप्राइजेज के नंदी ब्रांड देशी घी और बाड़मेर स्थित श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज के गोल्डन थार ब्रांड देशी घी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जयपुर में एक्सपायरी डेट पार कर चुकी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में भी विभाग ने कार्रवाई की है। विद्याधर नगर स्थित बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा स्थित मैसर्स गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित फूड कैफे समेत कुल नौ प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

इसके अलावा, पहले असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के चलते लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार जारी रखने वाले तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए गए हैं। इनमें विद्याधर नगर का एम/एस बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा का एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।

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