CEC को हटाने की मांग पर लोकसभा स्पीकर का रुख साफ, महाभियोग प्रस्ताव पर नियमों के तहत होगा फैसला

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ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए फिर आएगा महाभियोग प्रस्ताव? ओम बिरला बोले- नियमों के तहत होगी कार्रवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष उनके खिलाफ नया महाभियोग प्रस्ताव पेश करता है, तो उस पर संसद के नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी राजनीतिक विवाद के बीच लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी सामने आई है।

पहले भी दो बार हो चुके हैं प्रयास
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए विपक्ष पहले भी दो बार प्रयास कर चुका है। पहले प्रयास से संबंधित नोटिस लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में खारिज कर दिए गए थे। वहीं, दूसरे प्रयास के तहत दिए गए नोटिस राज्यसभा में लंबित बताए गए हैं।

पत्रकारों ने जब ओम बिरला से पूछा कि क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक और महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नया नोटिस मिलने पर उस पर लागू नियमों और संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

SIR विवाद के बीच बढ़ा विरोध
विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है।

विवाद उस समय और गहरा गया, जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि संबंधित आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए। इन दावों ने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

नए प्रस्ताव पर टिकी निगाहें
SIR को लेकर जारी विवाद के बीच अब यह देखना होगा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नया प्रस्ताव पेश करता है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि किसी भी नए नोटिस पर फैसला निर्धारित संसदीय नियमों के अनुसार ही होगा। फिलहाल, इस मुद्दे पर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव जारी है।

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