वोटर लिस्ट से कटे नामों पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिल्ली समेत 7 राज्यों में फिर मिलेगा पंजीकरण का मौका
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची के ड्राफ्ट से बाहर हुए लाखों लोगों को चुनाव आयोग ने एक और अवसर दिया है। दिल्ली सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावित मतदाता अब अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए दोबारा आवेदन कर सकेंगे। आयोग के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय में अपना गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे।
इस फैसले का दायरा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड तक है।
पुराने मतदाताओं के सामने आ रही थी परेशानी
SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करते समय अनुपस्थित, दूसरी जगह स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं की श्रेणियों में कई नाम हटा दिए गए थे। इनमें ऐसे मतदाता भी थे, जिनके गणना फॉर्म समय पर जमा नहीं हो सके थे।
नाम हटने के बाद इन लोगों को दोबारा पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने की जरूरत पड़ रही थी। इस फॉर्म में पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की घोषणा करनी होती है। वहीं, स्थान परिवर्तन करने वाले मतदाताओं के लिए फॉर्म-8 की प्रक्रिया भी परेशानी का कारण बन रही थी।
अब सिर्फ SIR फॉर्म से कर सकेंगे दावा
मतदाताओं की इस समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। आयोग ने साफ किया है कि संबंधित पुराने मतदाताओं को अब फॉर्म-6 या फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। वे केवल नया SIR गणना फॉर्म जमा करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का दावा कर सकते हैं।
आयोग ने ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद बंद की गई गणना फॉर्म जमा करने की सुविधा भी फिर से शुरू कर दी है। यह व्यवस्था दावे और आपत्तियां दाखिल करने की निर्धारित समयसीमा तक जारी रहेगी।
BLO या ERO के पास जमा कर सकते हैं फॉर्म
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित मतदाता अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क किया जा सकता है।
फॉर्म के साथ एक घोषणापत्र देना भी जरूरी होगा। इसमें मतदाता को बताना होगा कि वह पहले गणना फॉर्म क्यों जमा नहीं कर सका था। साथ ही यह घोषणा करनी होगी कि उसने इस दौरान फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।
चुनाव आयोग के इस कदम से SIR प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए पात्र लोगों को अपनी नागरिक भागीदारी बनाए रखने और अंतिम सूची में नाम दर्ज कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
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