30 हजार का इनामी समर्थ पहुंचा जबलपुर कोर्ट, किया आत्मसमर्पण

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Samarth Singh ने शुक्रवार को Jabalpur कोर्ट में सरेंडर कर दिया। त्विषा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी समर्थ लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

कोर्ट परिसर में समर्थ मास्क और टोपी पहनकर पहुंचा, जहां उसके वकील भी मौजूद रहे। इस बीच Madhya Pradesh High Court ने त्विषा शर्मा के पिता और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में निचली अदालत द्वारा समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की है।

पीड़ित परिवार के वकील अंकुर पांडे के मुताबिक, हाईकोर्ट ने त्विषा शर्मा के दूसरे पोस्टमॉर्टम की अनुमति भी दे दी है। कोर्ट ने All India Institute of Medical Sciences Delhi के निदेशक को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित कर All India Institute of Medical Sciences Bhopal भेजने का निर्देश दिया है। यही टीम भोपाल में सुरक्षित रखे शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम करेगी।

वकील ने बताया कि पहले शव को दिल्ली ले जाने पर विचार हुआ था, लेकिन बाद में सहमति से भोपाल में ही दूसरी पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया कराने का फैसला लिया गया।

जानकारी के मुताबिक, समर्थ सिंह 12 मई से फरार था और उसने हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए Central Bureau of Investigation जांच की सिफारिश की गई है। राज्य गृह विभाग ने भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज केस की जांच CBI को सौंपने पर सहमति दे दी है।

नोएडा निवासी त्विषा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में उनका शव मिला था। परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने SIT का गठन किया था।

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